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Madhya Pradesh Lok Sabha Election 2024: मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 दस्तावेजों में किसी एक से कर सकते हैं मतदान

मुख्य पोर्टफोलियो एनालॉग राजन ने बताया कि सभी कैटलॉग को क्यूआर कोड वाली पेंटिंग पिज्जा की जेल में डाल दिया जाता है।

द्वारा प्रशांत पांडे

प्रकाशित तिथि: गुरु, 25 अप्रैल 2024 07:35 अपराह्न (IST)

अद्यतन दिनांक: गुरु, 25 अप्रैल 2024 07:35 अपराह्न (IST)

मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024: मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 विशेषताओं में किसी एक से कर सकते हैं मतदान

मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024: राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। दस्तावेज़ नहीं मिला है या परिचय पत्र नहीं है तो किसी भी मतदान में कोई बाधा नहीं है। केवल आपके पास फोटो युक्त 12 में से एक होना चाहिए, जो लगभग सभी के पास होता है। मुख्य पोर्टफोलियो एनालॉग राजन ने बताया कि सभी कैटलॉग को क्यूआर कोड वाली पेंटिंग पिज्जा की जेल में डाल दिया जाता है।

इसके बाद भी यदि किसी को यह नहीं मिला है तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ नाममात्र का आवेदन उपलब्ध है। वे खाद्य सूची में नाम देखकर साझे कागजात बनाए गए। मतदाता परिचय पत्र यदि नहीं है तो 12 अन्य दस्तावेज हैं, जिनमें शामिल होकर नामांकन किया जा सकता है।

इसमें फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, लाइसेंस यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर जेब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र (केंद्र) /राज्य सरकार/सार्वजनिक निगम/पब्लिक लिमिटेड निगम द्वारा जारी), न्यूनतम, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को आधिकारिक पहचान पत्र जारी करना, आरजीआईआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में एनपीआर शामिल है। हैं।

  • लेखक के बारे में

    नईदुनिया डॉट कॉम इंदौर में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ डेस्क पर वरिष्ठ उप-संपादक। पत्रकारिता और जनसंचार में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से बैचलर और विक्रम विश्वविद्यालय, मसा से मास्टर्स डिग्री। इंदौर 2014


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