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Ghazipur : अब्बास अंसारी के खाने की जांच कराने का कोर्ट ने दिया आदेश, जेल में बताया था जान का खतरा

कोर्ट के आदेश पर अब्बास अंसारी ने सीसीटीवी कैमरे से भोजन की जांच की

बेब्स रिसर्च
– फोटो : अमर उजाला

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कासगंज जेल कैप्टन को कोर्ट में पेश करने का आदेश डीएम के सहयोगी अब्बास ने दिया है। छह अप्रैल को होने वाले हमलों में कारोबारी नेताओं की जमीन पर हथियार डालने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए नेता को जेल में जान का खतरा बताया गया था।

प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए एमपी/सीक्रेट कोर्ट और मुख्य मंदिर मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने आदेश जारी किया है। यह जानकारी ब्लॉगर के क्रिएटर लीकत अली ने मीडिया को दी है। शनिवार की सुबह 4.36 बजे जिला कारागार से अब्बास को कड़ी सुरक्षा के साथ पुलिस कासगंज कारागार लेकर रवाना हो गई।

मुस्लिम विधायक अब्बास के कट्टरपंथियों तकियाकत अली ने बताया कि व्यापारी नेता अबू फखर खां की जमीन उद्योगपति के मामले में छह अप्रैल को सांसद/सांसदों की अदालत और मुख्य मलेशिया के जादूगर स्वप्न आनंद की अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कासगंज कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एबीवीपी कोर्ट में पेश हुए थे।

उन्होंने स्पष्ट तौर पर जेल में बंद खतरनाक व्यक्ति से कहा कि पुलिस की जांच नहीं हो रही है। कुछ भी खाने में सामूहिक रूप से मार दिया जाएगा। साथ ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीसी कैमरों की निगरानी में रखने के लिए सीसी कैमरों की जांच का आदेश कासगंज के सुप्रीम कोर्ट को दिया है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर फादर मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए दस अप्रैल को कासगंज करागार से जिला कारागार लाया गया था। तीन दिन बाद पूरा शनिवार की सुबह जिला कारागार से कासगंज कारागार के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ मूडी के नेता को ले जाया गया।


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