Ambikapur News :आज से नामांकन, गेट नंबर एक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित – Enrollment from today gate number one reserved for candidates
अम्बिकापुर समाचार: कलेक्टर एवं जिला कलक्टर एवं जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जिले में नाम निर्देश की प्रक्रिया के लिए बेहतर संपादन के लिए जिला कार्यालय परिसर में कलक्टर एवं जिला कलक्टर के प्रवेश के लिए अलग-अलग मार्ग की व्यवस्था निर्धारित की गई है। यूनिवर्सिटी परिसर के मेन गेट से प्रवेश द्वार जारी किया गया है।
द्वारा अनंगपाल दीक्षित
प्रकाशित तिथि: शुक्र, 12 अप्रैल 2024 12:06 पूर्वाह्न (IST)
अद्यतन दिनांक: शुक्र, 12 अप्रैल 2024 12:06 पूर्वाह्न (IST)
नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा लोकसभा चुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदाता अधिसूचना प्रकाशन के बाद नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर एवं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के दिशा-निर्देशों में जिले में नाम निर्देश की प्रक्रिया के बेहतर संपादन के लिए जिला कार्यालय परिसर में सहायक एवं नियोजन के प्रवेश के लिए अलग-अलग मार्ग की व्यवस्था निर्धारित की गई है। यूनिवर्सिटी परिसर के मेन गेट से प्रवेश द्वार जारी किया गया है। जिला कार्यालय के मुख्य द्वार वाले मार्ग से एक घड़ी चौक का नंबर प्राप्त करें और उनके प्रस्ताव एवं अन्य सदस्यों का प्रवेश सुनिश्चित करें। वहीं कोर्ट मार्ग से गेट नंबर दो पर जिला अधिकारियों-कर्मचारियों का आगमन हुआ। नंबर दो गांधी स्टेडियम और सिविल कोर्ट की ओर से आने-जाने वाले मार्ग की ओर से अधिकारी-कर्मचारी और नागरिक प्रवेश करेंगे। मुख्य मार्ग से प्रवेश द्वार तक डबल बैरिकेडिंग में प्रवेश किया गया है।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए कलेक्टर कोर्ट रूम को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना समय सहयोग के साथ केवल चार व्यक्तिगत रिटर्निंग निदेशक के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। सामान्य यात्रियों के लिए 12,500 की दर से किराया निर्धारित किया गया है। समय सारणी के अनुसार नाम निर्देशक जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 होगी। 20 अप्रैल को प्लांटनी की जाएगी और 22 अप्रैल तक नाम वापसी की जा।
रैली, जुलूस के रूप में परिसर के अंदर प्रवेश वर्जित है
12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कलेक्टोरेट में नाम डायरेक्ट की कार्रवाई प्रभावशाली रही। जिला कार्यालय परिसर एवं उसका 100 मीटर का पारगमन कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र में पूर्व में घोषित किया जा चुका है। जिला कार्यालय एवं उसके 100 मीटर के मोटर वाहन के नामांकन के दौरान कोई भी व्यक्ति (पुलिस अधिकारी एवं जिसमें छूट प्रदान की गई हो) आग्नेय अस्त्र-शास्त्र यथा बंदूक, रिवाल्वर, द्वितीय श्रेणी के दस्तावेज लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारियों ने बताया कि जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं के संपादन को जिला कार्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। सत्यापित का प्रोटोटाइप से सुरक्षित रखा जाए। उल्लंघन किए जाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के अधिकारियों की लगी ड्यूटी
नाम निर्देशन की कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कार्यपालिक दंडा रामामी की ड्यूटी दी गई है। अम्बिकापुर के अनुविभागीय अधिकारी अनुविभागीय दण्ड अधिकारी फागेश सिन्हा को संपूर्ण विभाग, समग्र सहायक, कार्यपालिक दण्ड अधिकारी अलवर सिंह बाज तथा अप्राप्त एवं कार्यपालिक दण्ड अधिकारी दारिमा अकीत पटेल को नाम को प्रवेश द्वार गेट नंबर एक, नाटककार एवं कार्यपालिक दण्ड आयुक्त अंबिकापुर निखिल कैथेड्रल के अधिकारी कर्मचारी प्रवेश द्वार गेट नंबर दो में नियुक्त किया गया है।
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