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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार सुबह आठ बजे खुला कोर्ट, हुई सुनवाई – For the first time in the history of Chhattisgarh High Court the court opened at 8 in the morning hearing took place

न्यायधानी नगर निगम के बुलडोजर एक्शन पर हाई वाॅयर्ट ने रोक लगा दी है। शनिवार सुबह आठ बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई.

द्वारा राधा कृष्ण शर्मा

प्रकाशित तिथि: शनिवार, 30 मार्च 2024 04:08 अपराह्न (IST)

अद्यतन दिनांक: शनिवार, 30 मार्च 2024 04:08 अपराह्न (IST)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार सुबह आठ बजे खुली अदालत, हुई सुनवाई

पर प्रकाश डाला गया

  1. ग्रेटर को मिली राहत, नगर निगम बिलासपुर की कार्रवाई पर तीन सप्ताह तक रोक
  2. निगम ने शनिवार का दिन तय किया था कि निगम ने अवैध वास्तुशिल्प निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी है
  3. अदालत में पेश करना होगा दस्तावेज़

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सुबह आठ बजे अदालत खुली और सुनवाई हुई। रिट्रीट ने अपने नटखट के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई के लिए पैरवी कर नारियल पकड़ा था। मामले की जांच को देखते हुए शनिवार सुबह आठ बजे हाई कोर्ट खुला। फाइल की सुनवाई हुई और निगम की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए राहत देते हुए राहत दी है। निगम ने शनिवार का दिन तय किया था कि निगम ने अवैध निर्माण स्थल पर काम शुरू कर दिया है।

न्यायधानी नगर निगम के बुलडोजर एक्शन पर हाई वाॅयर्ट ने रोक लगा दी है। शनिवार सुबह आठ बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई. ग्रेटर सरकंडा रेजिडेंट बिल्डर्स ने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि नगर निगम की भवन शाखा और व्यवसाय विभाग ने 28 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। जारी नोटिस में अवैध निर्माण को तोड़ने या खुद हटाने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि मैसाचुसेट्स मैप के अभिलेखों के लिए उन्हें सिद्धांतों के अनुसार 125 स्काईयर फीट जमीन पर छोड़ा गया था। उसने ऐसा नहीं किया।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि पार्किंग स्पेस मेक की शर्त पर ही निर्माण कार्य की जानकारी दी गई थी। तैमिली में 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। इसमें यह भी चेतावनी दी गई थी कि अवैध निर्माण को नगर निगम स्वयं ही हटाएगा। नोटिस में दी गई अवधि के अनुसार शनिवार को नगर निगम की कार्रवाई किसी भी समय शुरू हो गई थी। इसे देखते हुए सुपरमार्केट ने अपने शैतान के माध्यम से अर्जेंट हियरिंग के तहत सुना की पकड़ बनाई थी। मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर अवकाश होने के बाद शनिवार को सुबह आठ बजे अदालत खुली और सुनवाई हुई।

अदालत में पेश करना होगा दस्तावेज़

शनिवार को नगर निगम की कार्रवाई पर रोक के साथ ही हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह बाद प्रकरण की सुनवाई की तारीख तय कर दी है। तब तक प्रोडक्ट्स को राहत मिल गई है। अगली समीक्षा से पहले यूट्यूब के साथ ही नगर निगम को निर्माण कार्य से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करना होगा।

  • लेखक के बारे में

    वर्ष 2010 में गुरु स्कीलीदास मॉडल विद्यालय, बिलासपुर से ग्रेजुएशन किया गया। पुस्तक शिक्षा एवं कार्य को आगे बढ़ते हुए I


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