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एलडीए से अपार्टमेंट व होटल गिराने की फाइल गायब: बिना नक्शा पास कराए हुआ निर्माण, अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन का शपथपत्र हाईकोर्ट ने किया तलब – Lucknow News


इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद एक अपार्टमेंट व एक होटल के अवैध निर्माण को गिराने के साथ शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। अपार्टमेंट और होटल हुसैनगंज इलाके के हैं। जिसे गिराने के संबंध में 19 मई 2022 के आदेश को अनुरूपित किया गया

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अदालत ने अपने आदेश में अगली सुनवाई तक एलडीए के सचिव को यह शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 3 जुलाई की तारीख दी है। यह आदेश पारित राजन रॉय व ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने शांति शरण मिश्रा की ओर से 2014 में रिलीज जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।

अवैध निर्माण गिराने की फाइन हो गई गायब

पिछली सुनवाई के समय ही कोर्ट के सामने यह बात आई थी कि 6 सितंबर 2014 को अंतरिम आदेश के बावजूद हुसैनगंज इलाके में अपार्टमेंट व एक होटल का अवैध निर्माण कर लिया गया था। जबकि इस निर्माण के सम्बंध में एलडीए ने कोई नक्शा पास नहीं किया है। पिछली तारीख पर सुनवाई के समय एलडीए ने ये माना था कि अवैध निर्माण को गिराने के आदेश से संबंधित फाइल गायब हो गई है। जिस पर पिछली तारीख पर कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी जिम्मेदार आरोपियों के नाम लिए थे।

इस बार की सुनवाई पर एलडीए की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसने एक जूनियर डिवीजन के असिस्टेंट और पुलिसकर्मियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक ऐसे अभियोक्ता को फाइल करने की अनुमति दी थी, जिसका महत्वपूर्ण इलाके के अवैध निर्माण के संबंध में कोई कार्य नहीं था। । इसके साथ ही एलडीए ने कोर्ट को बताया कि 24 मई को अवैध निर्माण को गिराने के आदेश के अनुपालन में प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने एलडीए के सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया।


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