चुनाव: दो अपराधियों को जिला बदर किया – Balrampur News
भास्कर न्यूज | यूक्रेन जिले में आम चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन, सुरक्षा एवं व्यवस्था व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने एसपी धारख-रामानुजगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ढुल्लू राम ग्राम जम्हाटी, थाना व तहसील शंकरगढ़ और गिरजाशंकर नीक पुनी ग्राम हरिगंवा (मंगरहरा) थाना व तहसील रघुनाथनगर को 06 माह की अवधि के लिए जिले से जिला बदर कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार दोनों लोगों को जिला बैयत-रामानुजगंज व निबंधन राजस्व जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर व सूरजपुर की सीमा से आदेश 12 अप्रैल 2024 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर की सीमा पर कार्रवाई की गई। डूबु राम व गिरजाशंकर नी पुनी के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(के)(ख) के तहत (जिला बदर) कार्रवाई करने के लिए एसपी बांड-रामानुजगंज ने प्रतिवेदन पेश किया था। एसपी के प्रतिवेदन के आधार ढोल पुरु राम व गिरजाशंकर नी पुनी को इस अधिनियम की धारा 5(के)(ख) के तहत (जिला बदर) कार्रवाई के लिए दोनों को नोटिस जारी किया गया और जवाब प्राप्त हुआ। अभियोजक का अवसर दोनों के खिलाफ दिए गए आरोपों की पुष्टि के साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है।
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